Thursday, 07 Mar 2013 1:11:59 hrs IST
जोधपुर। क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटियां आरबीआई के लाइसेंस के बिना बैंकिंग व्यवसाय कर रही हैं। इस मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भारत सरकार व आरबीआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश अमिताव रॉय व न्यायाधीश अरूण भंसाली की खण्डपीठ में संजीवनी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी एवं सांई कृपा को-ऑपरेटिव सोसायटी की ओर से अधिवक्ता डॉ. पुष्पेन्द्रसिंह भाटी ने जवाब प्रस्तुत कर कहा कि मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसायटी क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी बैंकिंग व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके लिए उन्हें आरबीआई से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है।
जबकि याचिकाकर्ता अधिवक्ता सज्जन सिंह भाटी की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि कोई भी कंपनी रिजर्व बैंक की अनुमति व लाइसेंस बिना बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकती। आरबीआई को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या को-ऑपरेटिव सोसायटी आरबीआई की अनुमति के बिना बैंकिंग व्यवसाय कर सकती है। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने आरबीआई व भारत सरकार को नोटिस जारी करते हुए प्रकरण की सुनवाई 9 अप्रेल तक मुल्तवी कर दी।






Ek ladki thi diwani si